नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के मामले में न्यायिक विवाद उठ गया. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले की सुनवाई से जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाने का निर्देश दिया है. वहीं, इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया कि वे शुक्रवार रात 12 बजे तक उस इंटरव्यू की ट्रांसस्क्रिप्ट कॉपी उनके सामने पेश करें, जिसे आज शीर्ष अदालत के समक्ष रखा गया था.
हालांकि इस मामले पर शुक्रवार रात 8 बजे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश पर रोक लगा दी है और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह इस बात की जानकारी कलकत्ता हाई कोर्ट को दे दें. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगाई. इसके लिए रात 8 बजे स्पेशल बेंच बैठी और आदेश जारी हुए. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाई. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आज की तारीख में ही अपने टीवी इंटरव्यू का ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट देने का आदेश दिया था. वहीं, सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था.